
अलीम इनामदार,
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) ने राज्य के सभी बस स्टैंडों के 200 मीटर के दायरे में होने वाले अवैध यात्री परिवहन पर रोक लगाने के लिए राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
इस अभियान के तहत 5 जून से 15 जून 2026 तक राज्य के सभी विभागों में संयुक्त जांच और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में एसटी महामंडल के सुरक्षा एवं सतर्कता विभाग द्वारा परिपत्र जारी किया गया है।
औरंगाबाद खंडपीठ के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रभावी पालन के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत राज्य के सभी एसटी बस स्टैंडों के 200 मीटर क्षेत्र में निजी वाहनों द्वारा यात्रियों को चढ़ाने या उतारने पर प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसटी महामंडल राज्य के आम नागरिकों की जीवनरेखा माना जाता है। एसटी की आय को प्रभावित करने वाली तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाली अवैध यात्री वाहतूक किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस स्टैंड परिसर में अनधिकृत परिवहन के कारण होने वाली भीड़, यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी समस्याओं को देखते हुए इस अभियान को विशेष महत्व दिया गया है।
इस अभियान में विभागीय परिवहन अधिकारी, आगार प्रबंधक, परिवहन निरीक्षक, सहायक परिवहन निरीक्षक, यातायात नियंत्रक तथा सुरक्षा एवं सतर्कता विभाग के अधिकारी और पर्यवेक्षक सक्रिय रूप से भाग लेंगे। सभी संबंधित विभाग प्रमुखों को संयुक्त टीमों का गठन कर नियमित जांच करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, प्रत्येक विभाग को अपने कार्यक्षेत्र में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हुए विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए हैं।