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Friday, 18 September 2026

“अवैध सोसायटी मेंटेनेंस वसूली पर रोक, कांदिवली पी-वॉर्ड उपनिबंधक की बड़ी कार्रवाई”

अलीम इनामदार, (मुंबई) मालाड पूर्व स्थित रिद्धी गार्डन के नव ज्योतिर्लिंग C एवं D विंग को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में पिछले चार–पांच वर्षों से अवैध…

Editor संवाददाता
December 14, 2025 1 मिनट की पढ़ाई 3 बार देखा गया

अलीम इनामदार, (मुंबई)

मालाड पूर्व स्थित रिद्धी गार्डन के नव ज्योतिर्लिंग C एवं D विंग को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में पिछले चार–पांच वर्षों से अवैध मेंटेनेंस की मांग कर निवासी प्रकाश वाडेकर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली सोसायटी कमेटी पर आखिरकार कार्रवाई की गई है।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोसायटी कमेटी ने विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त आदेशों व निर्देशों की जानबूझकर अनदेखी की। आवश्यक दस्तावेज न देना, शेयर सर्टिफिकेट जारी न करना तथा अवैध रूप से मेंटेनेंस वसूली करना जैसे मनमाने कार्य लगातार जारी थे।

इस अन्याय के खिलाफ प्रकाश वाडेकर ने अपनी वकील एडवोकेट शिल्पा शिनगारे के माध्यम से बार-बार शिकायतें, आवेदन और दावे दाखिल किए। हालांकि प्रारंभ में मा. उपनिबंधक पी-वॉर्ड श्री बजरंग जाधव के कार्यालय द्वारा आदेशों के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी की जा रही थी।

 

इसके बाद एडवोकेट शिल्पा शिनगारे ने मा. उपनिबंधक श्री बजरंग जाधव तथा प्राधिकृत अधिकारी श्रीकांत जगताप के विरुद्ध सीधे जिलाधिकारी कार्यालय एवं सहकार आयुक्त, पुणे के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

 

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय और सहकार आयुक्त, पुणे ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों को तत्काल लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए, जिसके बाद कार्रवाई में तेजी आई।

 

उपनिबंधक कार्यालय के निर्णय के अनुसार, सोसायटी कमेटी द्वारा निवासियों से अवैध रूप से वसूले गए मेंटेनेंस शुल्क को कम करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए श्री श्रीकांत जगताप को पुनः प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

 

इस महत्वपूर्ण निर्णय से वर्षों से अन्याय झेल रहे निवासियों को बड़ी राहत मिली है, और इस न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करने पर एडवोकेट शिल्पा शिनगारे को विशेष श्रेय दिया जा रहा है।

Editor

Head Editor- Mr. Aleem M. Inamdar Contact number - 9892615151 10 years experience in Journalism And 5 years experience in Digital Media

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