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Friday, 28 August 2026

Cipla पर FDA की बड़ी कार्रवाई, पुणे स्थित C&F दवा बिक्री लाइसेंस रद्द

अलीम इनामदार, मुंबई, 28 अगस्त 2026: महाराष्ट्र के अन्न एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और कानूनी वितरण सुनिश्चित करने…

Editor संवाददाता
August 28, 2026 1 मिनट की पढ़ाई 1 बार देखा गया

अलीम इनामदार,

मुंबई, 28 अगस्त 2026:

महाराष्ट्र के अन्न एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और कानूनी वितरण सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। Reactin Plus Tablets मामले में Cipla Pharma & Life Sciences Ltd. के पुणे स्थित वडकी गोदाम के Carry & Forwarding यानी C&F दवा बिक्री लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई 27 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।

 

FDA के अनुसार, जून 2026 के दौरान पुणे जिले के वडकी स्थित Cipla के मुख्य गोदाम पर जांच की गई थी। इस दौरान Schedule H दवा Reactin Plus Tablets की पैकेजिंग पर “Analgesic और Antipyretic” का ऐसा दावा/विवरण पाया गया, जिसकी अनुमति नहीं थी।

 

FDA ने इसे नियमों के विपरीत मानते हुए करीब 11.19 लाख रुपये मूल्य का Reactin Plus Tablets का स्टॉक जब्त किया था।

 

प्रशासन के मुताबिक, इस तरह की जानकारी या प्रचार से नागरिकों में डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेने यानी Self-Medication की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से संबंधित संस्था को Reactin Plus Tablets का स्टॉक बाजार से वापस मंगाने के निर्देश भी दिए गए थे।

 

हालांकि, FDA की आगे की जांच में दवा की बिक्री और वितरण व्यवस्था से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

 

जांच के दौरान दवाओं के भंडारण की व्यवस्था में कमियां, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर, कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड में विसंगतियां, Recall के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं करना, दवाओं को जमीन पर रखना और पर्याप्त Pallet तथा Rack की व्यवस्था नहीं होना जैसी खामियां पाई गईं।

 

इसके अलावा Expired दवाओं के प्रबंधन से जुड़े रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं में भी कमियां सामने आईं।

 

इन गंभीर अनियमितताओं को लेकर FDA ने संबंधित लाइसेंसधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संस्था से मिले स्पष्टीकरण और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर FDA ने Drugs and Cosmetics Act, 1940 तथा Drugs Rules, 1945 के संबंधित प्रावधानों के तहत Cipla Pharma & Life Sciences Ltd., वडकी, पुणे के दवा बिक्री लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया।

 

FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की सुरक्षा और नागरिकों के स्वास्थ्य के मामले में अन्न एवं औषधि प्रशासन किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा। विशेष रूप से Schedule H जैसी Prescription दवाओं की पैकेजिंग, बिक्री, भंडारण और वितरण में कानूनी नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दवा व्यवसाय से जुड़े किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

Reactin Plus मामले में Cipla के पुणे C&F लाइसेंस रद्द किए जाने की यह कार्रवाई दवा वितरण व्यवस्था में नियमों के पालन को लेकर FDA की सख्ती को दर्शाती है।

Editor

Head Editor- Mr. Aleem M. Inamdar Contact number - 9892615151 10 years experience in Journalism And 5 years experience in Digital Media

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